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सोलन जिला न्यायालय में 14 दिसंबर को लोक अदालत, समय और धन की होगी बचत

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सोलन में राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते के आधार पर मामलों का होगा निपटारा”

आकांक्षा डोगरा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाऊंस मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामले, धन वसूली के मामले इत्यादि पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लोक अदालत में सडक़ दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन, भत्तों और सेवानिवृति से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, ऐसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समय व धन की बचत होती है। लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापिस हो जाता है। लोक अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती।

उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 14 दिसंबर से पूर्व जि़ला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व जि़ला के सभी न्यायालयों में सादे कागज़ पर आवेदन कर सकता है।

जिस अदालत में मामला विचारधीन है उस अदालत में भी आवेदन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर संपर्क किया जा सकता है।